नई दिल्ली। अगर आप चोरी का फोन खरीद लेते हैं और पुलिस आपको पकड़ लेती है, तो आपको 3 साल की सजा के साथ 1 लाख रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है. आपको बता दें ये सजा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66 (ख) के अंतर्गत दी जाती है. जिसमें सजा के साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
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