यूपी में 5 साल के ट्रैफिक चालान माफ
यूपी में लंबे समय से वाहन चालान का भुगतान न करने वाले मालिकों को योगी सरकार ने बड़ी राहत दी है. प्रदेश की योगी सरकार ने 2017 से 2021 तक वाहनों पर हुए लंबित चालान को निरस्त कर दिया है. इससे प्रदेश के लाखों वाहन मालिक राहत की सांस लेंगे. योगी सरकार का यह फरमान सभी तरह के वाहन पर लागू होगा.
ई चालान पोर्टल से हटेंगे
शासन की ओर से इस संबंध में निर्देश सभी संभागीय परिवहन कार्यालयों में भेज दिए गए हैं. आदेश में कहा गया है कि न्यायालय में लंबित चालान की सूची प्राप्त कर ई चालान पोर्टल से इसे हटा दिया जाए. आदेश के मुताबिक, एक जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2021 की अवधि में काटे गए चालानों को निरस्त किया जा रहा है. परिवहन आयुक्त ने बताया कि उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 जून 2023 के माध्यम से यह व्यवस्था लागू की गई है कि पुराने लंबित चालान निरस्त करा दिए जाएं.