आगरा 6 जनवरी से 6 मार्च तक धारा 144 लागू
आगरा महानगर में 06 जनवरी से 06 मार्च तक धारा 144 लागू
अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) के0पी0 सिंह ने अवगत कराया है कि विभिन्न धार्मिक पर्व यथा मकर संक्रान्ति, बसन्त पंचमी, जननायक कपूरी ठाकुर जन्म दिवस, संत रविदास जयंती, गणतंत्र दिवस, महाशिवरात्रि, होलिका दहन, होली, होली(भाई दूज) एवं उ0प्र, लोक सेवा आयोग तथा क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी चयन आयोग इलाहाबाद, उ0प्र0 अधीनस्थ चयन बोर्ड लखनऊ के द्वारा संचालित परीक्षाओं एंव अन्य परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस अवसर पर कुछ असामाजिक तत्व जनपद की शान्ति व्यवस्था भंग करने का प्रयास कर सकते है। जन भावनाओं को उद्धेलित करके भड़का सकते है, जिससे शान्ति व्यवस्था भंग हो सकती है, ऐसे अवसर पर कतिपय अपराधिक एवं निहित स्वार्थों से प्रेरित असामाजिक तत्व विभिन्न धार्मिक समारोह के आयोजन तथा परीक्षा के दौरान शान्ति व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ सकते है। इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए तथा आम जनजीवन एवं सार्वजनिक सम्पत्तियों की सुरक्षा करने व शन्ति व्यवस्था स्थापित रखने हेतु तत्काल प्रभाव से निरोधात्मक कार्यवाही किया जाना अपरिहार्य हो गया है। आगरा महानगर में आगामी माहों में होने वाले विभिन्न धार्मिक पर्व गणतंत्र दिवस, महाशिवरात्रि, होलिका दहन, होली तथा होली(भाई दूज) को दृष्टिगत रखते हुए अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्र्तगत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किया है।
अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) ने कहा कि किसी प्रकार का प्रदर्शन, कोई भी झाकी या जुलूस बिना अनुमति का निकाला जाना चाहिए। यह निषेध अध्यादेश बारत्र और शव यात्राओं, धार्मिक और परंपरागत मेले पर लागू नहीं होंगे। किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का अग्निशास्त्री, लाठी, बेल और कोई अन्य खतरनाक हथियार या वस्तु नहीं चलाना और न ही किसी को ऐसा करना प्रेरित करना चाहिए। उन्होंने बताया कि धारा 144 के आगामी 06 मार्च तक लागू रहेंगे। धारा का उल्लंघन दंडनीय अपराध और उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जायेगी।