आगरा राजकीय महिला संरक्षण गृह मैं शिविर का आयोजन

राजकीय संरक्षण गृह महिला में जिला विधिक शिविर का आयोजन
        जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आज दिनांक 24 फरवरी, 2018 को अपरान्ह् 3ः00 बजे राजकीय संरक्षण गृह महिला में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान् में विधिक साक्षरता/जागरुकता शिविर को आयोजन किया गया।
 कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्री अरविन्द विकास ने बताया कि संवासनियां निराश न हों, वे अपने को कमजोर न समझें, संवासनियां पुनः अपने पैरों पर खड़े होकर समाज में सम्मानपूर्वक अपनी पहचान बना सकती है। यदि पीड़ित महिलाए मन से संकल्प लें तो सरकार की विभिन्न योजनाओं की सहायता से पुनः समाज की मुख्य धारा में लौटकर सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकती है।
        उन्होंने कहा कि संवासनियां को भी समाज में पुनःसम्मान के साथ जीने का अधिकार है। साथ ही संवासनियां की विभिन्न समस्याओं को सुना गया एवं उनके निराकरण हेतु सुझाव दिये गये। उन्होंने बताया कि जिन संवासनियां के प्रकरण की पैरवी करने हेतु निजी अधिवक्ता नहीं है, उनको जिला विधिक सेवा प्राधिकरण निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराता है। ऐसी संवासनी अधीक्षिका राजकीय संरक्षण गृह, महिला के माध्यम से पत्र प्रेषित कर सकती है। इसके अतिरिक्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित मध्यस्थता केन्द्र के महत्व, प्री लिटिगेशन लोक अदालत, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं से भी अवगत कराया गया।
       इस अवसर पर शिविर में राजकीय संरक्षण गृह, महिला की अधीक्षिका उर्मिला गुप्ता, नर्स रजनी रोमिला आदि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैरा लीगल वालेण्टियर्स व कर्मचारीगण उपस्थित थे।

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