गाजियाबाद आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार में समस्त बिल विलम्बतम 16 मार्च तक अवश्य प्रस्तुत करें- जिलाधिकारी
आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार में समस्त बिल विलम्बतम 16 मार्च तक अवश्य प्रस्तुत करें- जिलाधिकारी
जिलाधिकारी रितु माहेश्वरी ने जनपद के समस्त आहरण वितरण अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सभी आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार में समस्त बिल विलम्बतम 16 मार्च तक कोषागार में अवश्य प्रस्तुत कर दिये जायें तथा इसके उपरान्त 21 मार्च तक केवल वही देयक प्राप्त किये जायेगें जिनके बजट व वित्तीय स्वीकृतियाॅ मार्च माह में निर्गत की गई होगी। इसके उपरान्त 25 मार्च तक केवल वही बिल प्राप्त किये
जायेंगे। जिनकी वित्तीय स्वीकृतियों 21 मार्च के उपरान्त निर्गत है।
समस्त आहरण वितरण अधिकारी गत वर्ष की भाॅति अवगत है कि ई-पेमेन्ट द्वारा भुगतान को रात्रि आठ बजे तक ही हो पायेगा। इसलिये देयकों का कोषागार में समयबद्व प्रस्तुतिकरण आवश्यक है जिससे कि
प्रस्तुत बिलों की आवश्यक चेकिंग के बाद कोषागारों द्वारा बिलों की पोर्टल के माध्यम से पासिंग तथा ई- पेमेन्ट के माध्यम से यथा समय पेमेन्ट अथराईजेशन किया जा सके। यह भी सूचनीय है कि पोर्टल पर गलत
अपलोडिंग होने पर सम्बन्धित देयक विभाग को वापिस भेजा जाता हेै, इसलिये विभाग की किसी गलत व त्रुटीपूर्ण अपलोडिंग पर विभाग को कोषागार से टोकन को पोर्टल पर ही वापिस कराकर पुनः अपलोडिंग
करनी पड़ेगी तथा नेटवार्किग में कठिनाई होने पर भी विभाग का कार्य प्रभावित होगा। इसके अतिरिक्त आपत्ति शुदा बिल भी आपत्ति निराकरण उपरान्त समय से 25 मार्च तक ही पारित होकर भुगतान हो सकें ।
आहरण वितरण अधिकारी 15 मार्च तक पारित बिलों के टोकन को उनके द्वारा ई-पेमेन्ट के लिये ट्रांजेक्शन फाईल को विलम्बतम दिनांक 20 मार्च 18 तक तथा इसके उपरान्त अवशेष समस्त देयकों के लिये
विलम्बतम दिनांक 25 मार्च 18 तक अपलोड एवं एप्रूव करने की कार्यवाही अवश्य कर ली जायें । जिससे कि कोषागार द्वारा दिनांक 31 मार्च 18 के पूर्व ही बिलों की जांच कर दिनांक 31 मार्च 18 के अपराहन 5.00
बजे तक ई-पेमेन्ट के द्वारा भुगतान की कार्यवाही की जा सके।
ऐसे विभाग जो वेतन बिलों को कोषागार में विलम्ब से भेजने की परिपाटी बनाये हुये उनके सहित समस्त आहरण वितरण अधिकारी वेतन बिलों को विलम्बतम 10 मार्च तक कोषागार में पारण हेतु प्रस्तुत कर दिया
जायें (सभी वेतन बिल डी0डी0ओ0 पोर्टल के माध्यम से ही तैयार किये जाने आवश्यक है) ताकि वित्तीय वर्ष की समाप्ति से सम्बन्धित अन्य कार्य प्रभावित न हों। समस्त आहरण वितरण अधिकारी अपने पेड टोकन की
जानकारी को एस0बी0आई0 आन लाॅइन की साइड पर जहाॅ अपलोडिंग की जाती है ,वहीं बेच इन बाक्स से ई-पेमेन्ट स्टेटस की जानकारी रखते रहें ,किसी कारण किसी टोकन के अनपेड रहने पर सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी जिम्मेदार होगा। उपरोक्त के अतिरिक्त समस्त आहरण वितरण अधिकारी टी0आर0-27 में आहरित धनराशियों का समायोजन दिनांक 31मार्च 18 तक अवश्य करालें , तथा 31 मार्च 18 तक आहरित अग्रिम/ ए0सी0बिल के सापेक्ष समायोजन बिल /डी0सी0 बिल दिनांक 30.04.18
तक महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद को प्रेषित करातें हुये उक्त का समायोजन आवश्यक रूप से कराया जाना सुनिश्चित करेगें। उक्त कार्य हेतु आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी है।
विभागों में प्रापत वित्तीय स्वीकृतिया बजट को कोषागार के कम्प्यूटर में प्रविष्टि बजट से मिलान कर लें किसी बजट के त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि के।कारण यदि किसी विभाग में अतिरिक्त व कम आहरण होता है तो उक्त के
लिये आहरण वितरण अधिकारी उत्तरदायी होगा। समस्त आहरण वितरण अधिकारी वित्तीय वर्ष की समाप्ति के माह में कार्य को समयबद्व निस्तारण
हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये