आगरा एत्मादपुर की पूर्व ब्लाक प्रमुख के पति को 8 माह की सजा
एत्मादपुर की पूर्व ब्लाक प्रमुख के पति सपा नेता को सजा धोखाधड़ी में सुनाई गई सजा आगरा एत्मादपुर ब्लॉक की पूर्व ब्लाक प्रमुख के पति अशोक यादव को आगरा न्यायालय द्वारा 8 माह का कारावास वह 1100000 रुपए का जुर्माना से दंडित किया गया है आपको बताते चलें कि जयदीप भदोरिया पुत्र वीरेंद्र सिंह भदोरिया निवासी बी 43 प्रताप नगर थाना जगदीशपुरा आगरा ने अशोक यादव पुत्र पॉप सिंह यादव निवासी जमाल नगर भैंस थाना बरहन तहसील एत्मादपुर जिला आगरा ने एक प्लॉट की सौदा की थी एडवांस तौर पर अशोक यादव को 1000000 रुपए दिए लेकिन सत्ता की हनक के कारण सपा नेता ने रुपए तो ले लिए परंतु प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं की बार-बार कहने के बावजूद भी मैं पैसे लौटाए और ना प्लॉट दिया अशोक यादव सपा का जिला उपाध्यक्ष भी रह चुका है पत्नी एत्मादपुर ब्लॉक से ब्लाक प्रमुख 2005 से 2010 तक शेर चुकी है सत्ताधारियों से मिलीभगत होने के कारण सपा नेता ने पैसा देने से ही इनकार कर दिया पार्टी बार बार चक्कर लगाती रही लेकिन नतीजा कुछ ना निकला आखिरकार जयदीप भदोरिया ने कोर्ट की शरण ली और कोर्ट ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया सुनवाई के बाद आगरा न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नितिन पांडे ने सपा नेता अशोक यादव को दोषी मानते हुए 8 माह का कारावास 11 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है