आगरा 16 मई से 10 जुलाई तक धारा 144 लागू
जनपद आगरा में 16 मई 2019 से 10 जुलाई 2019 तक धारा 144 लागू।
जिला मजिस्ट्रेट श्री एन0जी0 रवि कुमार ने अवगत कराया है कि 89-आगरा उत्तर विधानसभा के उप निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है, जिसके अन्तर्गत मतदान दिनांक 19 मई 2019 को होगा। तद्ोपरान्त लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2019 एवं आगरा उत्तर विधानसभा की मतगणना दिनांक 23 मई 2019 को सम्पन्न होगी। आगामी माहों में होने वाले विभिन्न धार्मिक पर्वों बुद्ध पूर्णिमा, रमजान का अन्तिम शुक्रवार, ईद-उल-फितर एवं दिनांक 02 जून 2019 को आयोजित संघ लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 लोक सेवा आयोग तथा क्षेत्रिय निदेशक, कर्मचारी चयन आयोग, उ0प्र0 अधीनस्थ चयन बोर्ड लखनऊ व अन्य द्वारा संचालित परीक्षाओं एवं अन्य परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए विश्वस्त्र सूत्रों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर इस अवसर पर कुछ असामाजिक तत्व जनपद आगरा की शान्ति व्यवस्था भंग करने का प्रयास कर सकते हैं व जनभावना को उद्धेलित करके भड़का सकते हैं, जिसमें शान्ति व्यवस्था भंग हो सकती है ऐसे अवसर पर कतिपय अपराधिक एवं निहित स्वार्थों से प्रेरित असामाजिक तत्व चुनाव के दौरान शान्ति व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ सकते हैं। इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिये तथा आम जनजीवन एवं सार्वजनिक सम्पत्तियों की सुरक्षा व शान्ति व्यवस्था स्थापित करने तथा शान्तिपूर्ण व व्यवस्थित ढंग से निर्वाचन सम्पन्न कराने के उद्देश्य से तत्काल निरोधात्मक कार्यवाही किया जाना नितान्त आवश्यक है।
उपरोक्त के दृष्टिगत जिला मजिस्ट्रेट श्री एन0जी0 रवि कुमार ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियां का प्रयोग करते हुए दिनांक 16 मई 2019 से दिनांक 10 जुलाई 2019 तक धारा-144 लागू कर दी है। उन्होंने आदेशित किया है कि इस अवधि में 5 या उससे अधिक व्यक्तियों का समूह बिना पूर्व अनुमति प्राप्त किए किसी सार्वजनिक स्थल पर एकत्रित नहीं होंगे, किसी प्रकार का प्रदर्शन, कोई भी झॉकी या जुलूस बिना अनुमति के नहीं निकालेंगे। यह निषेधाज्ञा बारातों एवं शव यात्राओं, धार्मिक एवं परम्परागत मेले पर लागू नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का आग्नेयास्त्र, लाठी, बल्लम व कोई अन्य खतरनाक हथियार या वस्तु लेकर नहीं चलेगा और न ही किसी को ऐसा करने को प्रेरित करेगा।
उन्होंने बताया है कि कोई भी व्यक्ति किसी स्थान पर ईंट पत्थर, रोड़ा सोडावाटर की बोतल या अन्य कोई ऐसी वस्तु एकत्रित नहीं करेगा, जिसको चलाकर अथवा फेंक कर किसी को चोट पहुँचाई जा सकें और न ही किसी को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति, कोई ऐसा पर्चा/पम्पलेट आदि न तो प्रकाशित करायेगा न ही वितरित करेगा, जिसमें धार्मिक उन्माद अथवा साम्प्रदायिक, जातिगत् विवादों जैसी आपत्तिजनक बातों का प्रयोग किया गया हो और उसका शान्ति एवं कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है।
कोई भी व्यक्ति, किसी प्रकार की अफवाह न तो फैलाएगा और न ही फैलाने के लिए किसी को प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति, किसी भी सार्वजनिक मार्ग पर न तो जाम लगाएगा और न ही अन्य किसी को जाम लगाने हेतु प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति, सार्वजनिक स्थान पर मदिरा या मादक पदार्थ का सेवन करके विचरण नहीं करेगा। कोई भी पेट्रोल पम्प संचालक बिना नम्बर के किसी भी वाहन को पेट्रोल पम्प से ईधन नहीं देगा। कोई भी विभाग, पार्किग ठेकेदार, दुकानदार, शापिंग माल, सिनेमाघर, सार्वजनिक परिसर एवं व्यवसायिक परिसर में बिना नम्बर के किसी भी वाहन को खड़ा नहीं होने देगा, खड़े पाये जाने पर तत्काल सम्बन्धित थाने को सूचना देने में चूक नहीं करेगा।
कोई भी परीक्षार्थी/व्यक्ति केन्द्र के अन्दर मोबाईल फोन, पेजर इत्यादि इलैक्ट्रोनिक सामान नहीं ले जायेगा। इसी प्रकार किसी प्रकार के कागज, कापी, किताब, नोट्स आदि परीक्षा कक्ष के अन्दर नहीं लें जाएगा। परीक्षा केन्द्रों के संचालन करने अथवा परीक्षा केन्द्रों के निरीक्षण करने हेतु अधिकृत व्यक्तियों अथवा परीक्षा संचालन हेतु ड्यूटी पर तैनात व्यक्तियों के अलावा कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र से 200 मीटर की परिधि में नहीं जायेगा तथा परीक्षाओं के संचालन में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा और उक्त के अलावा कोई व्यक्ति परीक्षा की तिथियों में प्रातः से सांय तक परीक्षा केन्द्रों के अन्दर प्रवेश नहीं केरगा। परीक्षा केन्द्र के आस-पास फोटोस्टेट की दुकानें बन्द रहेगी। कभी भी ऐसे स्थान पर हवाई आतिशबाजी न छुड़ाई जाय, जहां ऊपर आसमान में जाने के लिए रुकावट हो, जैसे पेड़, पत्ते तार इत्यादि। खुली इमारत के पास कभी भी हवाई आतिशबाजी न सुलगाई जाय। सार्वजनिक आने जाने के रास्ते पर पटाखें न जलाये जाय।
आवागमन सुचारु रखने हेतु कोई भी दुकानदार अपनी दुकान के सामने सामान नहीं रखेगा और न ही कोई ठेला अथवा फड़ लगवायेगा। शादी-विवाह अथवा किसी अन्य कार्यक्रम में कोई शस्त्र धारक शस्त्र का प्रदर्शन नहीं करेगा और न ही हर्षफायर करेगा। आगरा महानगर के व्यस्ततम मार्ग यथा सम्पूर्ण महात्मा गॉधी मार्ग एवं ताज व्यू होटल से मुगल होटल तक बरातों के जुलूस जन सुविधा के दृष्टिगत नहीं निकाले जाएगें। कोई भी व्यक्ति आगरा जनपद में किसी सार्वजनिक स्थान पर लाउडस्पीकर, लाउडस्पीकरों की साउण्ड प्रतियोगिता एवं ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का बिना सक्षम मजिस्ट्रेट की अनुमति के प्रयोग नहीं करेगा। कोई भी लाइसेंस धारक अपने शस्त्रों को असुरक्षित स्थान पर नही रखेगा।
मतदान केन्द्रों पर मतदान कार्मिकों एवं मतदान से सम्बन्धित मजिस्ट्रेट के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति मतदान सामग्री के पास नहीं जायेगा। मतगणना के दौरान अधिकृत व्यक्तियों को छेड़कर एवं मतगणना में ड्यूटी पर तैनात पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति मतगणना परिसर में प्रवेश नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति वाल राईटिंग, पोस्टर, हैंडविल चिपकाकर अथवा बैनर व झण्डा, होर्डिंंग कट आउट आदि लगाकर लोक सम्पत्ति तथा सार्वजनिक स्थानों का विरूपण नहीं करेगा। प्राइवेट भवनों तथा प्राइवेट स्थानों पर किसी प्रकार का वाल राईटिंग व पोस्टर बैनर आदि सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही लगाना अनुमन्य होगा। उक्त के अतिरिक्त भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लागू आदर्श आचार संहिता का कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थिति में उल्लघंन नहीं करेगा। दिनांक 23 मई 2019 मतगणना के उपरान्त विजय जुलूस को निकलना प्रतिबन्धित रहेगा। मण्डी समिति, टुण्डला रोड आगरा के मुख्य द्वार पर भीड़ को एकत्रित न होने दिया जाये। उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत नगर आगरा के लिये अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में नगर मजिस्ट्रेट एवं समस्त अपर नगर मजिस्ट्रेट तथा तहसीलों के लिए उप जिला मजिस्ट्रेट अनुमति देने के लिये सक्षम हो। उक्त के अतिरिक्त भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लागू आदर्श आचार संहिता का कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थिति में उल्लंघन नहीं करेगा।
उन्होंने बताया कि धारा 144 तत्काल प्रभाव से दिनांक 16 मई 2019 से 10 जुलाई 2019 तक लागू रहेगी। इसका उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा तथा उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।
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