एटा जलेसर दोस्त ने किया था दोस्त का ही खून दो गिरफ्तार

* एटा।*

*एटा पुलिस को मिली सफलता – थाना जलेसर पुलिस द्वारा एक सप्ताह पूर्व हुए दुर्वीन हत्याकाण्ड के दो आरोपी गिरफ्तार, हत्या में प्रयुक्त लोहे का तार, लकड़ी की खूंटी व मृतक का मोबाइल बरामद।*

               वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा स्वप्निल ममगाईं के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम व गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना जलेसर पुलिस द्वारा थाना जलेसर क्षेत्र में करीब एक सप्ताह पूर्व हुए दुर्वीन हत्याकाण्ड के दो अभियुक्तों को घटना में प्रयुक्त लोहे का तार, लकड़ी की खूंटी व मृतक के मोबाइल सहित गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गयी है।

*घटनाः-* दिनांक 01.06.2019 को वादी श्री राम चन्द्र पुत्र गोविंदराम निवासी गोपालपुर थाना जलेसर, एटा द्वारा थाना जलेसर पर इस आशय की तहरीर दी गई कि दिनांक 29.05.2019 को उसने अपने पुत्र दुर्वीन के लापता होने की गुमशुदगी दर्ज करायी थी। दिनांक 01.06.2019 को सिरसा नदी के किनारे उसके पुत्र दुर्वीन का शव मिला। चन्द्रशेखर और अजय मोहन ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर दुर्वीन की हत्या कर दी है। इस सूचना पर थाना जैथरा पर *मुअसं- 159/19 धारा 302, 201 भादंवि बनाम चंद्रशेखर, अजय मोहन, दौलतराम, मोहन और ओमप्रकाश* के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

*गिरफ्तारीः-* वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा द्वारा घटना के आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु थाना जलेसर पुलिस को निर्देशित किया गया। दिनांक 05.06.2019 को विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त अवधेश तथा नामजद अभियुक्त चन्द्रशेखर को थाना जलेसर पुलिस द्वारा ग्राम सालवानपुर मन्दिर के पास से समय करीब 17.15 बजे गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में अभियुक्त अवधेश ने बताया कि वह और चन्द्रशेखर दोनो घनिष्ठ मित्र हैं। उसको शक था कि दुर्वीन के उसकी बहन के साथ अवैध सम्बन्ध हैं। इसी बात को लेकर उसने चन्द्रशेखर व अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर दुर्वीन की हत्या की थी। अभियुक्त चन्द्रशेखर की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त लोहे का तार, लकड़ी की खूंटी व मृतक का मोबाइल बरामद किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

*गिरफ्तार अभियुक्तों का नामपताः-*
*1.* चन्द्रशेखर पुत्र श्रीराम निवासी गोपालपुर थाना जलेसर, एटा।
*2.* अवधेश पुत्र निरंजन निवासी गोपालपुर थाना जलेसर, एटा। 

*बरामदगीः-* 
*1.* लोहे का तार व लकडी की खूंटी (घटना में प्रयुक्त)
*2.* मृतक का मोबाइल।

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