आगरा शहर से लेकर देहात तक धारा 144 लागू
आगरा महानगर में 12 जुलाई से 31 अगस्त 2019 तक धारा 144 लागू।
अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) श्री के0पी0 सिंह ने अवगत कराया है कि आगरा महानगर में आगामी माहों में होने वाले विभिन्न धार्मिक पर्व यथा- कैलाश का मेला, स्वतन्त्रा दिवस/रक्षा बन्धन, ईदुज्जुहा (बकरीद), जन्माष्टमी, उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद एवं उ0प्र0, लोक सेवा आयोग तथा क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी चयन आयोग, इलाहाबाद, उ0प्र0 अधीनस्थ चयन बोर्ड लखनऊ के द्वारा संचालित परीक्षाओं एंव अन्य परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस अवसर पर कुछ असामाजिक तत्व जनपद आगरा के ग्रामीण क्षेत्र की शान्ति व्यवस्था भंग करने का प्रयास कर सकते है व जन भावनाओं को उद्धेलित करके भड़का सकते है, जिससे शान्ति व्यवस्था भंग हो सकती है, ऐसे अवसर पर कतिपय अपराधिक एवं निहित स्वार्थों से प्रेरित असामाजिक तत्व विभिन्न धार्मिक समारोह के आयोजन, परीक्षा के दौरान शान्ति व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ सकते है। इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए तथा आम जनजीवन एवं सार्वजनिक सम्पत्तियों की सुरक्षा करने व शान्ति व्यवस्था स्थापित रखने हेतु तत्काल प्रभाव से निरोधात्मक कार्यवाही किया जाना अपरिहार्य हो गया है।
अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) ने उक्त धार्मिक पर्वो एवं परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाए रखने हेतु आगरा महानगर में 12 जुलाई 2019 से 31 अगस्त 2019 तक धारा 144 कर दी है। उन्होंने बताया है कि इस अवधि में 5 या उससे अधिक व्यक्तियों का समूह बिना पूर्व अनुमति प्राप्त किए किसी सार्वजनिक स्थल पर एकत्रित नहीं होंगे, किसी प्रकार का प्रदर्शन, कोई भी झॉकी या जुलूस बिना अनुमति के नहीं निकालेंगे। यह निषेधाज्ञा बारातों एवं शव यात्राओं, धार्मिक एवं परम्परागत मेंलो पर लागू नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का अग्नेशस्त्र, लाठी, बल्लम व कोई अन्य खतरनाक हथियार या वस्तु लेकर नहीं चलेगा और न ही किसी को ऐसा करने को प्रेरित करेगा।
अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) ने आदेशित किया है कि कोई भी व्यक्ति किसी स्थान पर ईंट पत्थर, रोड़ा सोडावाटर की बोतल या अन्य कोई ऐसी वस्तु एकत्रित नहीं करेगा, जिसको चलाकर अथवा फेंक कर किसी को चोट पहुँचाई जा सके और न ही किसी को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति, कोई ऐसा पर्चा/पम्पलेट आदि न तो प्रकाशित करायेगा न ही वितरित करेगा, जिसमें धार्मिक उन्माद अथवा साम्प्रदायिक, जातिगत् विवादों जैसी आपत्तिजनक बातों का प्रयोग किया गया हो और उसका शान्ति एवं कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है। कोई भी व्यक्ति, किसी प्रकार की अफवाह न तो फैलाएगा और न ही फैलाने के लिए किसी को प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति, किसी भी सार्वजनिक मार्ग पर न तो जाम लगाएगा और न ही अन्य किसी को जाम लगाने हेतु प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति, सार्वजनिक स्थान पर मदिरा या मादक पदार्थ का सेवन करके विचरण नही करेगा। कोई भी पेट्रोल पम्प संचालक बिना नम्बर के किसी भी वाहन को पेट्रोल पम्प से ईधन नहीं देगा। कोई भी विभाग, पार्किग ठेकेदार, दुकानदार, शापिंग माल, सिनेमाघर, सार्वजनिक परिसर एवं व्यवसायिक परिसर में बिना नम्बर के किसी भी वाहन को खड़ा नहीं होने देगा, खड़े पाये जाने पर तत्काल सम्बन्धित थाने को सूचना देने में चूक नहीं करेगा। कोई भी परीक्षार्थी/व्यक्ति परीक्षा केन्द्र के अन्दर मोबाईल फोन, पेजर इत्यादि इलैक्ट्रोनिक सामान नहीं ले जायेगा। इसी प्रकार किसी प्रकार के कागज, कॉपी, किताब, नोट्स आदि कक्ष के अन्दर नहीं ले जायेगा। परीक्षा केन्द्रों के संचालन करने अथवा परीक्षा केन्द्रों के निरीक्षण करने हेतु अधिकृत व्यक्तियों अथवा परीक्षा संचालन हेतु ड्यूटी पर तैनात व्यक्तियों के अलावा कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र से 200 मीटर की परिधि में नही जायेगा तथा परीक्षाओं के संचालन में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा और उक्त के अलावा कोई व्यक्ति परीक्षा की तिथियों में प्रातः से सायं तक परीक्षा केन्द्रों के अन्दर प्रवेश नहीं करेगा। परीक्षा केन्द्र के आस-पास फोटोस्टेट की दुकाने बन्द रहेगी। आतिशबाजी अज्वलनशील सामग्री के बने शेड में रखें जायेगी, जो इस प्रकार से बन्द और सुरक्षित होगा, जिससे कि अप्राधिकृत व्यक्तियों की उसमें पहुॅच को निवारित किया जा सकें। अतिशबाजी पर अंकित सुरक्षा उपायों का कड़ाई से पालन किया जाय। रात 10ः00 बजे पश्चात् कोई भी अतिशबाजी नहीं चलाई जायेगी। कभी भी ऐसे स्थान पर हवाई आतिशबाजी न छुड़ाई जाय, जहां ऊपर आसमान में जाने के लिए रुकावट हो, जैसे पेड़, पत्ते तार इत्यादि। खुली इमारत के पास कभी भी हवाई आतिशबाजी न सुलगाई जाय। सार्वजनिक आने जाने के रास्ते पर पटाखें न जलाये जाय। जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थलों पर ही आतिशबाजी की दुकानें लगाई जायेगी। आवागमन सुचारु रखने हेतु कोई भी दुकानदार अपनी दुकान के सामने सामान नहीं रखेगा और न ही कोई ठेला अथवा फड़ लगवायेगा। शादी विवाह अथवा किसी अन्य कार्यक्रम में कोई शस्त्र धारक शस्त्र का प्रदर्शन नहीं करेगा और न ही हर्षफायर करेगा। कोई भी लाइसेंस धारक अपने शस्त्रों को असुरक्षित स्थान पर नहीं रखेगा। कोई भी व्यक्ति आगरा के ग्रामीण क्षेत्र में किसी सार्वजनिक स्थान पर लाउडस्पीकर, लाउडस्पीकरों की साउण्ड प्रतियोगिता एवं ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का बिना सक्षम मजिस्ट्रेट की अनुमति के प्रयोग नहीं करेगा। आगरा महानगर के व्यस्ततम मार्ग यथा सम्पूर्ण महात्मा गॉधी मार्ग एवं ताज व्यू होटल से मुगल होटल तक बरातों के जुलूस जन सुविधा के दृष्टिगत नहीं निकाले जायेंगे। उन्होंने बताया कि दिनांक 12 जुलाई 2019 से 31 अगस्त 2019 तक आगरा महानगर में धारा 144 लागू रहेगी। धारा 144 का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा तथा उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।
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